FEMA मामले में ED का महुआ मोइत्रा को मोहलत देने से इनकार, 7 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया

पिछले साल BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में संसद में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर सवाल पूछने के आरोप लगाए थे. महुआ मोइत्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था. जांच में दोषी पाए जाने पर महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था.

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महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से लोकसभा सांसद थीं.
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  • कैश फॉर क्वेरी में गई महुआ मोइत्रा की सांसदी
  • 8 दिसंबर को लोकसभा से हुई थी निष्कासित
  • 19 जनवरी को खाली करना पड़ा था सरकारी बंगला
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नई दिल्ली:

रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने यानी कैश फॉर क्वेरी केस (Cash For Query Case) में लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI की जांच का सामना कर रही हैं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के मामले में मोइत्रा से सोमवार को ED पूछताछ करने वाली थी. लेकिन उन्होंने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए 21 दिन की मोहलत मांगी थी. हालांकि, ED  ने महुआ मोइत्रा को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है. जांच एजेंसी ने मोइत्रा को नया समन जारी किया है और उन्हें 7 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया है. 

पिछले साल BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने महुआ मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में संसद में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर सवाल पूछने के आरोप लगाए थे. महुआ मोइत्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था. जांच में दोषी पाए जाने पर महुआ को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था.

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CBI कर रही शुरुआती जांच
केंद्रीय जांच एजेंसी CBI भी कैश फॉर क्वेरी केस में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शुरुआती जांच कर रही है. CBI ने लोकपाल के निर्देश के बाद जांच शुरू की है. एजेंसी इस जांच के आधार पर ही तय करेगी कि मोइत्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए या नहीं. शुरुआती जांच के तहत CBI किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या तलाशी नहीं ले सकती है, लेकिन वह जानकारी मांग सकती है. जरूरत पड़ी तो एजेंसी TMC नेता से पूछताछ भी कर सकती है.

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खाली करना पड़ा था सरकारी बंगला
कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसदी जाने के बाद TMC नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा. उन्होंने 19 जनवरी को दिल्ली के टेलीग्राफ लेन स्थित बंगला नंबर 9 बी खाली कर दिया था. महुआ के वकील ने बताया कि डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स (DoE) के अधिकारी बंगला खाली करवाने आए थे। हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही सुबह 10 बजे तक बंगला खाली हो चुका था. डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स ने 16 जनवरी को नोटिस भेजकर महुआ से फौरन बंगला खाली करने को कहा था. इससे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स ने महुआ को 7 जनवरी और 12 जनवरी को नोटिस भेजा था.
 

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