मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में 80 साल के दंपती को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2013 का है और बच्ची मुंबई के गिरगांव इलाके में इस दंपति के पड़ोस में रहती थी. कोर्ट ने गुरुवार को दंपति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया और सजा सुनाई.
हाईकोर्ट जज ने फ्लाइट में देखे खतरनाक हालात, फिर कोर्ट में कोरोना को लेकर दिया सख्त आदेश
स्पेशल POCSO कोर्ट की जज रेखा पंधारे ने दंपति पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना आठ साल पहले की है जिसके तहत बुजुर्ग दंपति ने बच्ची को अपने घर बुलाया और इस 'अपराध' को अंजाम दिया. अदालत ने पीडि़ता और उसकी मां के बयान पर भरोसा किया, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट ने भी बयान का समर्थन किया. कोर्ट का मानना था कि आरोपी इस बच्ची के दादा-दादी की उम्र की थी और उन्हें बच्ची के यौन उत्पीड़न के बजाय उसकी देखभाल करनी थी.