महाराष्ट्र: मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में पिता-पुत्र को 10 साल की सजा

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि 52 साल के व्यक्ति और उसके 25 साल के बेटे ने 2017 के बाद से कई बार भिवंडी स्थित अपने घर में लड़की के साथ बलात्कार किया, उस वक्त लड़की की उम्र 15 साल थी.

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विशेष पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण) अदालत की न्यायाधीश कविता शिरभाटे ने सोमवार को फैसला सुनाया.
ठाणे:

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग बेटी के साथ कई बार बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके बेटे को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण) अदालत की न्यायाधीश कविता डी शिरभाटे ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाया और दोनों को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुये उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया .

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि 52 साल के व्यक्ति और उसके 25 साल के बेटे ने 2017 के बाद से कई बार भिवंडी स्थित अपने घर में लड़की के साथ बलात्कार किया, उस वक्त लड़की की उम्र 15 साल थी.

उन्होंने बताया कि लड़की बाद में गर्भवती हो गयी और उसने पड़ोसियों को यह बात बताई, जिन्होंने कोनगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने के उसकी मदद की. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और दोनों को दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की जरूरत है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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