महाराष्ट्र: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई, पांच साल बाद मिला न्याय

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा है.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
पालघर:

महाराष्ट्र के वसई की एक अदालत ने 2017 में एक नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष (पॉक्सो) अदालत की न्यायाधीश अदिति कदम ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया और दोषी जगदीश फागू राय पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा है.

शौच के लिए गई थी पीड़िता

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसके माता-पिता भीख मांगने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. वे जब 2017 में 26 और 27 मई की दरमियानी रात पालघर के सतीवली क्षेत्र में एक मंदिर के पास सो रहे थे, तब लड़की शौच के लिए गई.

दो बार बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि वहां मौजूद आरोपी पीड़िता को किसी सुनसान जगह पर ले गया और उससे बलात्कार किया. उसने बताया कि पीड़िता ने जब शोर मचाया, तो वह उसे एक पेड़ के पास ले गया और उससे दोबारा बलात्कार किया. बाद में, नाबालिग के माता-पिता ने अपनी बेटी को खोजना शुरू किया, तो उन्हें वह आरोपी के पास मिली और उसके शरीर से खून बह रहा था. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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