- मोनालिसा भोसले की शादी के समय उसकी उम्र केवल सोलह वर्ष थी और वह नाबालिग थी.
- मध्य प्रदेश पुलिस ने फर्मान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने शादी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का आरोप लगाया है.
महाकुंभ की वायरल गर्ल के नाबालिग होने का खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उसके पति फर्मान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. यह मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की जांच के बाद सामने आया. आयोग के अनुसार लड़की की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 है और शादी के समय उसकी उम्र महज 16 वर्ष थी.
आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी कराने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया गया. इस मामले में आयोग ने केरल और मध्य प्रदेश के डीजीपी को 22 अप्रैल को दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी किया है. गौरतलब है कि यह हाई-प्रोफाइल शादी 11 मार्च को तिरुवनंतपुरम के पास पूवर स्थित एक मंदिर में हुई थी, जिसे राजनीतिक समर्थन भी मिला था. शादी से पहले दंपति ने थंपानूर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की मांग की थी और परिवार से खतरे की बात कही थी.
इस विवाह को उस समय माकपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने और भी चर्चा में ला दिया था. पार्टी के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन, शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी और राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम ने इसे ‘केरल की असली कहानी' बताते हुए सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बताया था.
उस समय पुलिस ने दंपति के इस दावे पर भरोसा किया था कि लड़की बालिग है और उसे अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है.
वारल गर्ल मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है और महाराष्ट्र के फर्मान खान के बीच करीब 18 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए संबंध शुरू हुआ था. अंतरधार्मिक संबंध होने के कारण दोनों ने विरोध की आशंका में केरल को शादी के लिए चुना था. अब लड़की के नाबालिग होने के खुलासे ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. इससे न केवल शादी की वैधता पर सवाल उठे हैं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक समर्थन की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है.
ये भी पढ़ें : पत्नी ने पति को मारा, फिर खुद दी जान, शव के साथ बंद कमरे में बिलखता मिला मासूम; सुसाइड नोट में सच आया सामने!













