लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों की मदद का मुद्दा: SC ने कहा, 'बार काउंसिल और वकीलों के साथ मीटिंग करें SG'

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन और वरिष्ठ वकील मनन मिश्रा ने कहा कि BCI और बार एसोसिएशन ने अपनी तरफ से जो भी संभव हो सकती थी, मदद की है.

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सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से वकीलों के लिए वित्तीय सहायता (Loan For Lawyers Affected By Lockdown) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के स्वतः संज्ञान का मामले में वरिष्ठ वकील नरसिम्हा ने कहा कि बार एसोसिएशन का मानना है कि बड़ी संख्या में जूनियर वकीलों को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है. उन्‍होंने कहा किएक प्रस्ताव आया है कि वरिष्ठ वकील जूनियर वकीलों के लिए तीन लाख रु. तक के ऋण की गारंटी दे सकते हैं. सॉलिसिटर जनरल (SG) इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन और वरिष्ठ वकील मनन मिश्रा ने कहा कि BCI और बार एसोसिएशन ने अपनी तरफ से जो भी संभव हो सकती थी, मदद की है.

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि हमने बार काउंसिलों से कहा है कि वह उनसे धन जुटाएं, जो धन दे सकते हैं, लेकिन वकीलों को भी उम्‍मीद है कि केंद्र सरकार ऐसे ऋण उपलब्‍ध कराएगी जिनके लिए बार काउंसिल गारंटी दे सकती है
. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह एक मीटिंग BCI और वकीलों के साथ करें उनके बाद कोर्ट को बताएं. SC में मामले की सुनवाई दो सप्‍ताह के बाद होगी.नोएडा, गाज़ियाबाद के वकीलों ने भी मीटिंग में शामिल होने की इच्छा जताई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में SG तय करेंगे.

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