लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लखविंदर कुमार भागा था अमेरिका, सीबीआई वापस लेकर आई

सीबीआई ने जानकारी दी कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके अब तक 130 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है.

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  • सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से अमेरिका से लखविंदर कुमार की वापसी सुनिश्चित की
  • लखविंदर कुमार पर हरियाणा में जबरन वसूली, धमकी, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे
  • दिल्ली हवाई अड्डे पर हरियाणा पुलिस की विशेष टीम ने लखविंदर कुमार को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ी सफलता मिली है. सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े वांछित भगोड़े लखविंदर कुमार की सफलतापूर्वक वापसी का समन्वय किया. यह कार्रवाई भारत की अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मजबूत समन्वय क्षमता और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

लखविंदर कुमार हरियाणा पुलिस को जबरन वसूली, धमकी, अवैध हथियार रखने, उनका इस्तेमाल करने और हत्या के प्रयास से संबंधित कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था. जांच एजेंसियों के अनुसार, वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा एक सक्रिय गैंगस्टर है.

कैसे लाया गया

सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर 26 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल के माध्यम से लखविंदर कुमार के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया. भगोड़ा लखविंदर कुमार शनिवार को भारत पहुंचा, जहां दिल्ली हवाई अड्डे पर हरियाणा पुलिस की एक विशेष टीम ने उसे हिरासत में ले लिया.

अब तक 130 लाए गए 

सीबीआई ने जानकारी दी कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके अब तक 130 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है. वहीं, इससे पहले सीबीआई की हैदराबाद स्थित विशेष अदालत ने 4.9 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. अदालत ने कॉर्पोरेशन बैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक टी. चंद्रकांत को दो साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी है. इसके अलावा, छह अन्य कर्जदारों, वीएनएससी बोस, वी. राजनश्री, कोंडा शेखर रेड्डी, एनवीपी नंद किशोर और एच राजा शेखर रेड्डी को अदालत ने एक साल के कठोर कारावास (आरआई) और कुल 55,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

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