केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को शुक्रवार को खीरी जिला जेल से रिहा कर दिया गया. उसे जेल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया. आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई की पुष्टि करते हुए खीरी जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया, “हां उसे (आशीष मिश्रा) इस जेल से रिहा कर दिया गया है. हमें सत्र न्यायालय से रिहाई का आदेश मिल गया है.” सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत बुधवार को प्रदान की, इस हिंसा में आठ लोगों की जान गई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने निर्देश दिया है कि आशीष इस अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे. इस हिंसा में आठ लोग मारे गए थे. प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी द्वारा चार किसानों को कुचल दिया गया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किसानों द्वारा पीट पीटकर मार दिया गया था. उस हिंसा में एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई थी.
आशीष मिश्रा को नौ अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 फरवरी, 2022 को रिहा किया गया. हालांकि, 18 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद 24 अप्रैल, 2022 को आशीष मिश्रा ने आत्मसमर्पण किया. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था और जमानत की अर्जी पर नए सिरे से निष्पक्ष ढंग से सुनवाई करने के लिए उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भेज दिया था.इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले वर्ष 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद आशीष मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.इस बीच, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में नहीं थे. अधिकारियों ने कहा कि आशीष मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के पिछले गेट से बाहर लाया गया.
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