लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को राहत, ज़मानत की शर्तों में SC ने किया बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा. साथ ही उन्हें मीडिया को संबोधित करने की इजाजत भी नहीं दी गई है.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नई दिल्ली:

लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की अंतरिम जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने बदलाव किया है. अदालत ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की इजाजत दी है. बीमार मां की देखभाल और बेटी की इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा. साथ ही उन्हें मीडिया को संबोधित करने की इजाजत भी नहीं दी गई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यूपी में उनकी प्रवेश पर रोक भी जारी रहेगी. 

क्या है पूरा मामला? 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था. बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी. वो अभी जमानत पर रिहा हैं.

सशर्त मिली थी जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अदालत ने आरोपी आशीष मिश्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. आशीष मिश्रा और उनके परिवार को संबंधित मामले में गवाहों से दूर रहने का आदेश दिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अदालत ने कहा था कि जमानत की शर्तों को अगर किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश हुई तो जमानत रद्द कर दी जाएगी. 

Advertisement

 

ये भी पढ़ें- 

Featured Video Of The Day
Changur Baba Exposed: छांगुर के गुनाहोंकी सबसे बड़ी गवाही! | Changur Baba UP | NDTV India
Topics mentioned in this article