इंदौर में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम की पिटाई पर कुमार विश्वास गुस्साए, कहा- 'इतने ही वीर हो तो...'

वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान 25 वर्षीय तसलीम के रूप में हुई है, जिसे बाणगंगा इलाके में पुरुषों की भीड़ ने बेरहमी से पीटा था. अज्ञात लोग पीड़ित को धार्मिक गालियां दे रहे थे और कुछ दिन पहले बॉम्बे बाजार (इस घटना में वाल्मिकि समाज से जुड़े सब्जी बेचने वाले और उसके दो नाबालिग रिश्तेदारों को पीटा गया था) में हुई घटना के लिए उस पर चिल्ला रहे थे.  

विज्ञापन
Read Time: 20 mins
इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले युवक की कुछ लोगों ने पिटाई की
भोपाल:

मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले 25 साल के युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना रविवार 22 अगस्त गोविंद नगर के बाणगंगा  इलाके की बताई जा रही है. इस घटना से गुस्साए हजारों लोगों की भीड़ कोतवाली थाने के बाहर जुट गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस पूरे मामले पर कुमार विश्वास ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि एक चूड़ी बेचनेवाले को घेरकर लतियाते ये दर्जन भर लोग अगर इतने ही वीर हैं तो जरा सीमा पर जाकर दुश्मन के आगे ज़ोर दिखाएं ? आशा है शिवराज सिंह चौहान इस खुली अराजकता पर आप खामोश नहीं रहेंगे. कानून संविधान के खिलाफ जाने वाले किसी धर्म/मजहब के हों देशद्रोही हैं. कानून सब पर लागू हो.

वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान 25 वर्षीय तसलीम के रूप में हुई है, जिसे बाणगंगा इलाके में पुरुषों की भीड़ ने बेरहमी से पीटा था. अज्ञात लोगों पीड़ित को धार्मिक गालियां दे रहे थे और कुछ दिन पहले बॉम्बे बाजार (इस घटना में वाल्मीकि समाज से जुड़े सब्जी बेचने वाले और उसके दो नाबालिग रिश्तेदारों को पीटा गया था) में हुई घटना के लिए उस पर चिल्ला रहे थे.

पीड़िता के मुताबिक, वह बाणगंगा इलाके में चूड़ियां बेच रहा था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने पहले मेरा नाम पूछा और मेरा नाम डायल करने के बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे रुपये भी लूट लिए और चूड़ियां और अन्य सामग्री जो मैं ले जा रहा था, उन्हें भी तोड़ दिया.

Advertisement

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की धारा 141, 142, 143, 147 (गैरकानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने से संबंधित धाराएं) 294, 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) 323, 395 (डकैती), 506 120 बी और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है.

Advertisement

इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी ने कहा कि हमने शिकायतकर्ता के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लोगों के आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर इसे ना फैलाएं और प्रतिक्रिया दें. कई बार ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती हैं. हम सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Swara Bhaskar का Twitter (X) Account Suspend– ‘Republic Day Wish’ को बताया Copyright Violation