उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भले ही अदालत से सशर्त जमानत मिल गई हो, लेकिन इसके बावजूद वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. वजह यह है कि सेंगर को रेप केस के अलावा एक और गंभीर मामले में भी सजा मिल चुकी है और उसी मामले में उनकी कैद जारी रहेगी.
रेप केस में जमानत, लेकिन कस्टोडियल डेथ केस में सजा जारी
कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत के मामले में दोषी ठहराया गया था. इस केस में वह 10 साल की सजा काट रहे हैं. कानूनी जानकारों के अनुसार रेप केस में उनकी सजा सस्पेंड कर दी गई है, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई. लेकिन कस्टोडियल डेथ केस में सजा बरकरार होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सकते.
जमानत मिली है, रिहाई नहीं
सेंगर को गैंगरेप मामले में भी सशर्त जमानत दी गई है. शर्त के तौर पर उन्हें 15 लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा. हालांकि जमानत के बावजूद वह अन्य मामलों की सजा के चलते जेल में ही रहेंगे.
पीड़िता का परिवार फैसले से नाराज
रेप पीड़िता का परिवार अदालत के इस फैसले से नाराज है. पीड़िता की मां ने कहा, 'हम 9 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हैं. इसी संघर्ष में मेरा पति मारा गया. आज भी पुलिस हमें डराती है, धक्का देती है. हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है.' पीड़िता और उसके परिवार ने फैसले पर गहरी नाराज़गी जताई है और कहा है कि वे न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.














