कोलकाता महिला रेप-मर्डर घटना से पूरे देश में गुस्से का माहौल है. यही वजह है कि देशभर में इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कोलकाता पुलिस ने कल सुप्रीम कोर्ट में 31 वर्षीय डॉक्टर रेप-मर्डर के घटनाक्रम और अपनी कार्रवाई की समय-सीमा के बारे में विस्तार से बताया. लेकिन सामने आई जानकारी से कई सवाल खड़े हो गए. जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि शहर की पुलिस ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है. हालांकि, शहर की पुलिस के लिए एक्शन सीबीआई और पीड़िता के माता-पिता द्वारा अपनी याचिका में कही गई बातों से मेल नहीं खा रहे हैं. कोलकाता पुलिस ने क्या कहा है और कौन से ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं. आइए इस पर एक नजर डालते हैं.
कोलकाता रेप मर्डर केस में किस दिन क्या कुछ हुआ?
9 अगस्त, सुबह 9.30 बजे: फर्स्ट ईयर के ट्रेनी ने पीड़िता महिला के शव को दूर से देखा. इसके बाद उसने अपने सहकर्मियों और सीनियर्स डॉक्टरों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को इस बारे में जाकर बताया.
सुबह 10.10 बजे: पुलिस स्टेशन को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पुलिस चौकी से घटना की सूचना मिली. पुलिस को बताया गया कि इमरजेंसी की तीसरी मंजिल पर एक सेमिनार रूम में एक महिला का शव लकड़ी पर पड़ा है. उन्हें बताया गया कि शव अर्धनग्न अवस्था में है. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई.
सुबह 10.30 बजे: पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया. वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और घटनास्थल की घेराबंदी की गई.
सुबह 10.52 बजे: अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने पीड़िता के परिवार को सूचित किया और उन्हें जल्दी आने के लिए कहा.
सुबह 11.00 बजे: बाकी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची.
दोपहर 12.25 बजे: जासूसी विभाग के वैज्ञानिक विंग के फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर घटनास्थल पर पहुंचे. दोपहर 12:29 बजे शव की पहली तस्वीर ली गई. फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने वाले एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे, साथ ही कोलकाता पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम को बुलाया गया.
दोपहर 12.44 बजे: ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने पीड़िता की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया.
दोपहर 1.00 बजे: पीड़िता के माता-पिता अस्पताल पहुंचे, अधिकारियों से मिले और 10 मिनट बाद उन्हें सेमिनार रूम में ले जाया गया.
दोपहर 1.47 बजे: पीड़िता का मेडिकल सर्टिफिकेट और मृत्यु प्रमाण पत्र पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस अधिकारी ने शरीर पर चोटों के निशान देखे, जिसमें निजी अंग भी शामिल थे, और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया.
दोपहर 3.00 बजे: पीड़िता के परिवार और सहकर्मियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और वीडियोग्राफी के तहत पहले मौखिक रूप से और फिर लिखित रूप में जांच और पोस्टमार्टम की मांग की.
4.10 बजे: न्यायिक मजिस्ट्रेट पहुंचे, 4:20 से 4:40 बजे के बीच जांच की गई. पीड़िता के परिवार और सहकर्मी मौजूद थे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई.
6.10 बजे - 7.10 बजे: न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फोरेंसिक डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया. पीड़िता के परिवार के सदस्य और सहकर्मी मौजूद थे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई.
8.00 बजे: डॉग स्क्वायड घटनास्थल पर पहुंचा.
8:37 बजे - 08:52 बजे के बीच: अपराध स्थल की 3डी मैपिंग की गई.
8.30 बजे - 10.45 बजे: फोरेंसिक टीम ने 40 साक्ष्य जब्त किए, इसकी वीडियोग्राफी की गई और स्थानीय गवाह मौजूद थे. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया.
11:45 बजे: पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर रेप मर्डर के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई.
पुलिस ने कहा है कि संदिग्धों की जांच और पीड़िता के सहकर्मियों से पूछताछ 9 अगस्त को शुरू हुई थी. अगली सुबह, सुबह 10 बजे, आरोपी संजय रॉय को लंबी जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. वह इस मामले में अब तक की एकमात्र गिरफ्तारी है, जिसकी जांच अब कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कर रही है.
कोलकाता रेप-मर्डर केस में बड़े सवाल
मृत्यु की पुष्टि: पुलिस टाइमलाइन के अनुसार, शव को सबसे पहले सुबह 9.30 बजे देखा गया और ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने दोपहर 12.44 बजे मृत्यु की पुष्टि की. तीन घंटे के बाद जो कि एक बड़ा सवाल है. जब स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया, तो उन्हें बताया गया कि एक महिला बेहोशी की हालत में मिली है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जानने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है कि यह शव है या नहीं.
आत्महत्या का एंगल: पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें सुबह 10.53 बजे अस्पताल से फोन आया और बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है. सुबह 11.15 बजे एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन में केवल एक कॉल का जिक्र है और आत्महत्या का कोई उल्लेख नहीं है.
क्या माता-पिता को इंतज़ार करवाया गया?: हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, डॉक्टर के माता-पिता ने कहा कि उन्हें शव देखने की अनुमति देने से पहले 3 घंटे तक इंतज़ार कराया गया. पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया है कि उसने अस्पताल के अधिकारियों से अपनी बेटी का शव देखने की भीख मांगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. लेकिन, पुलिस टाइमलाइन के अनुसार, अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद माता-पिता को सेमिनार हॉल ले जाया गया. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने भी कोर्ट को बताया कि माता-पिता को इंतज़ार नहीं कराया गया.
एफआईआर दर्ज करने में देरी: हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सवाल उठाया है कि अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया? अस्पताल के अधिकारियों ने शिकायत क्यों नहीं की. जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सके. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कल कहा, "प्रक्रिया एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा बना हुआ है. (शव) मिलने के लगभग 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या कारण है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आना चाहिए था और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए था."
अपराध स्थल: पुलिस टाइमलाइन के अनुसार, शव को पहली बार देखे जाने के एक घंटे बाद यानी सुबह 10.30 बजे अपराध स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था. 15 अगस्त की सुबह अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद भी, कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि अपराध स्थल सुरक्षित था. लेकिन, सीबीआई ने इसका खंडन किया है. कल सुप्रीम कोर्ट में मामले में बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हमने पांचवें दिन जांच शुरू की... जांच अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि अपराध स्थल को बदल दिया गया था. एफआईआर दाह संस्कार के बाद रात 11:45 बजे दर्ज की गई."
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