कोलकाता हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस भेजा

यह बताने को कहा गया है कि उन्हें अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए क्यों न जेल भेजा जाए या उन पर जुर्माना लगाया जाए.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
West Bengal सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजा
कोलकाता:

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और वित्त तथा परिवहन विभागों के प्रधान सचिवों के खिलाफ अवमानना आदेश शुक्रवार को जारी करते हुए उनसे यह बताने को कहा गया है कि उन्हें अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए क्यों न जेल भेजा जाए या उन पर जुर्माना लगाया जाए. हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2021 को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम में एक पेंशन योजना के लिए 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिका के संबंध में एक आदेश पारित किया था. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अवमानना अर्जी पर न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव एच. के. द्विवेदी, वित्त सचिव मनोज पंत और परिवहन सचिव राजेश सिन्हा को यह कारण बताने के लिए कहा है कि उन्हें 13 सितंबर 2021 के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं जेल भेजा जाए या क्यों नहीं उन पर जुर्माना लगाया जाए.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Jharkhand Assembly Elections: CM Himanta Biswa Sarma की दहाड़, विपक्ष पर साधा निशाना | NDTV India
Topics mentioned in this article