किशन भारवाड़ हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका SC में खारिज, सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट के कारण हुई थी हत्या

गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
मौलाना कमर गनी उस्मानी ने डिफॉल्ट जमानत के आधार पर जमानत मांगी थी.
नई दिल्ली:

Kishan Bharwad Murder Case:  किशन भारवाड़ हत्याकांड मामले के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी पोस्ट करने के कारण  किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई थी. इस मामले के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और गुजरात हाईकोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को बरकरार रखा है.

दरअसल गुजरात के धंधूका के किशन भारवाड़ की 25-1-2022 को सोशल मीडिया में इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सार्वजनिक रूप से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था.  इस चौंकाने वाले हत्याकांड के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी ने डिफॉल्ट जमानत के आधार पर जमानत मांगी थी  और कहा था पुलिस ने 90 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं की है. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. 

हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार के खिलाफ उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

कोरोनावायरस अपडेट : भारत में 24 घंटे में लगभग 10% उछाल, सामने आए 5,880 नए COVID-19 मामले

दिल्ली : बुजुर्ग दंपति की हत्या, घर से मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस

Featured Video Of The Day
Bulldozer Action in Delhi: अतिक्रमण मुक्त होगी जामा मस्जिद? | Jama Masjid | Top News | Latest News