COVID-19 मृतकों के परिजनों को हर माह मिलेंगे 5,000 रुपये, इस खास वर्ग को केरल में मिलेगी विशेष पेंशन

आधिकारिक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यह राहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत तीन साल तक प्रति माह 5000 रुपए सीधे आश्रित के खाते में पहुंचाई जाएगी. विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि जब तक कि इस योजना के लिए बजट आवंटन नहीं हो जाता, तब तक इसे मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दिया जाएगा.

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यह सहायता तीन साल तक प्रति माह 5000 रुपए सीधे आश्रित के खाते में पहुंचाई जाएगी. (सांकेतिक तस्वीर)
तिरुवनंतपुरम:

केरल (Kerala)  की पी विजयन (P Vijayan) सरकार ने कोविड-19 (Coronavirus) से जान गंवाने वालों के आश्रित परिजनों को हर महीने 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. यह नई राहत पहले से मिल रही वित्तीय सहायता से अलग होगी और पुरानी राहत का भी लाभ मिलता रहेगा. विजयन मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह निर्णय लिया. नया फैसला उन परिवारों पर लागू होगा जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं.

कैबिनेट के फैसलों के संबंध में केरल के मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "कोविड ​​​​-19 से मरने वाले मृतक के आश्रित बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता मिलेगी. आश्रितों को समाज कल्याण, कल्याण कोष या अन्य पेंशन की उपलब्धता उन्हें अपात्र नहीं बनाएगी. लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जो राज्यवासी हैं, भले ही व्यक्ति की मौत राज्य के अंदर या बाहर या देश के बाहर हुई हो."

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कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आश्रितों को एक पेज पर एक साधारण आवेदन जमा करना होगा. विज्ञप्ति में कहा गया है, "संबंधित जिला कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का काम सौंपा जाएगा. लाभ का भुगतान अधिकतम 30 कार्य दिवसों के भीतर किया जाना चाहिए. ग्राम अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आश्रित परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आय करदाता न हो. आवंटन पर निर्णय लेने के लिए आवेदकों को कार्यालय नहीं बुलाया जाना चाहिए."

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आधिकारिक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यह राहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत तीन साल तक प्रति माह 5000 रुपए सीधे आश्रित के खाते में पहुंचाई जाएगी. विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि जब तक कि इस योजना के लिए बजट आवंटन नहीं हो जाता, तब तक इसे मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दिया जाएगा.
 

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