केरल: अदालत ने BJP नेता की हत्या के मामले में PFI से जुड़े 15 लोगों को सुनाई मौत की सजा

बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन को पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
अलप्पुझा:

केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अलप्पुझा में दिसंबर 2021 में बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है. सजा का फैसला मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने सुनाया है. अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा था कि पीएफआई के ये सदस्य एक ‘‘प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता'' से जुड़े थे और जिस क्रूर तथा वीभत्स तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम'' की श्रेणी के अपराध के दायरे में लाता है.

बता दें बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन को पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी.

रंजीत श्रीनिवासन

विशेष अभियोजक प्रताप जी पडिक्कल के अनुसार, अदालत ने पाया था कि 15 आरोपियों में से एक से आठ तक सीधे तौर पर मामले में संलिप्त थे. अदालत ने चार आरोपियों (अभियुक्त संख्या नौ से 12) को भी हत्या का दोषी पाया था. क्योंकि वे अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ थे और घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे.

Advertisement

विशेष अभियोजक के मुताबिक, दोषियों का उद्देश्य श्रीनिवासन को भागने से रोकना और उनके चीखने की आवाज सुनकर घर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना था.

Advertisement

ये भी पढ़ें- भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किये 19 पाकिस्‍तान नाविकों को बचाया

Featured Video Of The Day
UP में BJP सरकार होने पर भी क्यों देरी से पकड़ा गया Chhangur, BJP नेता Kapil Dev Agrawal ने क्या कहा?
Topics mentioned in this article