कर्नाटक: सिद्धारमैया पर केस चलाने की इजाजत, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल गहलोत से पूछा सीधा सवाल

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से पूछा- केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ अवैध खनन मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत लोकायुक्त पुलिस ने दो बार मांगी लेकिन इजाजत नहीं दी, आखिर क्यों?

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फाइल फोटो).
बेंगलुरु:

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सीधा हमला बोला है. राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. इससे नाराज सिद्धारमैया ने राज्यपाल से कहा है कि बीजेपी के तीन मंत्रियों और एनडीए (NDA) नेता व केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इजाजत नहीं दी है. लेकिन उनके मामले में एक प्राइवेट कम्प्लेन पर राज्यपाल ने इजाजत दे दी, ऐसा क्यों?

मुख्यमंत्री ने कहा है कि, मौजूदा केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ अवैध खनन मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत लोकायुक्त पुलिस ने दो बार मांगी लेकिन राज्यपाल ने इजाजत नहीं दी, आखिर क्यों? मुरगेश निरानी, शशिकला जोले और जनार्दन रेड्डी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने राज्यपाल से मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है लेकिन अब तक राज्यपाल ने फैसला नहीं लिया, क्योंकि ये तीनों बीजेपी नेता हैं और बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री हैं.

साईं वेंकटमेश्वर मिनरल्स के संबंध में वर्ष 2023 में लोकायुक्त ने एचडीके के लिए राज्यपाल से अभियोजन की अनुमति मांगी थी. कोई कार्रवाई नहीं की गई. अब एक बार फिर अनुमति मांगी गई है.

राजकोष को एक रुपये का नुकसान नहीं हुआ : कुमारस्वामी

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और सिद्धारमैया के बीच पुरानी तल्खी है. ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री की नीयत पर ही सवाल उठाए हैं. एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि, ''लोकायुक्त को जांच करने का आदेश मैंने ही दिया था. एक भी रुपये का राजकोष को नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि जिस माइनिंग एरिया की बात की जा रही है वह किसी को भी अब तक अलॉट नहीं किया गया है. मैं हमेशा  कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलता रहता हूं इसीलिए ये लोग मुझे राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाना चाहते हैं.''

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अगले आदेश तक सिद्धारमैया के खिलाफ अदालती कार्रवाई को टालने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है. अब हाईकोर्ट ही तय करेगा कि राज्यपाल का फैसला सही है या नहीं, लेकिन अदालत के इस फैसला के आने तक राज्यपाल के फैसले को लेकर राजनीति होती रहेगी.

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