कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से 'हुक्का' पर लगा बैन, स्वास्थ्य के लिए बताया हानिकारक

Hookah Ban in Karnataka: सरकार के मुताबिक- यह प्रतिबंध लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लगाया है. पिछले साल बेंगलुरु के कोरमंगला में एक हुक्का बार में हुई आग दुर्घटना में स्टेट फायर कंट्रोल और फायर सेफ्टी लॉ का उल्लंघन हुआ था, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
Karnataka Government: कर्नाटक में हुक्का उत्पादों पर बैन

कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने तत्काल प्रभाव से हुक्का (Hookah Ban) उत्पादों की बिक्री, खरीद और प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है. कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसे लेकर सूचना जारी की है. सभी प्रकार के हुक्का उत्पादों की बिक्री, भंडारण, विज्ञापन और प्रचार पर बैन लगाया गया है.

राज्य सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर सीओटीपीए (सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम) 2003, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम 2006, कर्नाटक प्वाइजन (कब्जा और बिक्री) नियम 2015 और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- फंड को लेकर कर्नाटक के बाद आज इन दक्षिणी राज्यों का भी दिल्ली में हल्लाबोल

सरकार के मुताबिक- यह प्रतिबंध लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लगाया है. बता दें कि पिछले साल बेंगलुरु के कोरमंगला में एक हुक्का बार में हुई आग दुर्घटना में स्टेट फायर कंट्रोल और फायर सेफ्टी लॉ का उल्लंघन हुआ था, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे.

सरकारी आदेश में उन अध्ययनों पर भी प्रकाश डाला गया है जो बताते हैं कि कैसे 45 मिनट का हुक्का (धूम्रपान) 100 सिगरेट पीने के बराबर है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ दिन पहले ही हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए थे.

Featured Video Of The Day
Supreme Court vs Allahabad High Court: 13 जजों का विद्रोह, Justice Prashant Kumar पर फैसला वापस
Topics mentioned in this article