कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, बीजेपी नेता की हत्या का है आरोप

सीबीआई का कहना था कि स्थानीय बीजेपी नेता योगेश की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी. सीबीआई ने जिन आठ लोगों को आरोपी बनाया था उनमें विनय कुलकर्णी के अलावा  संतोष सवदत्ती, दिनेश एम, सुनील केएस, हर्षित, अश्वत एस, नजीर अहमद, शानवाज और नूतन केएस शामिल थे.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की हत्या के मामले में जमानत दे दी है. उन्हें 5 नवंबर, 2020  को गिरफ्तार किया गया था. कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी ने बीजेपी नेता की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. सीबीआई ने कुलकर्णी से 2016 में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.  बता दें कि योगेश के परिवार ने धारवाड़ से पूर्व विधायक विनय कुलकर्णी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था.

कर्नाटक के धारवाड़ जिला पंचायत के सदस्य स्थानीय बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हत्या कर दी गई थी. पिछले साल मई में सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई का कहना था कि योगेश की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी. सीबीआई ने जिन आठ लोगों को आरोपी बनाया था उनमें विनय कुलकर्णी के अलावा  संतोष सवदत्ती, दिनेश एम, सुनील केएस, हर्षित, अश्वत एस, नजीर अहमद, शानवाज और नूतन केएस शामिल थे.

 बीजेपी तालुक पंचायत के सदस्य योगेश की 15 जून 2016 को जिम के बाहर हत्या कर दी गई थी. हत्यारों ने पहले उनकी आंखों में चिली पाउडर झोंका और फिर उन्हें मौत के घाट उतारकर दो पहिया से फरार हो गए. सीबीआई ने सितंबर 2019 में मामले की जांच अपने हाथ ले ली थी. योगेश के परिजनों ने तत्कालीन मंत्री और विधायक विनय कुलकर्णी पर हत्या का साजिश का आरोप लगाया था. परिवार का कहना था कि कुलकर्णी ने हत्या से कुछ दिन पहले योगेश को जान से मारने की धमकी भी दी थी. वहीं परिजनों का यह भी आरोप था कि उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया .
 

Featured Video Of The Day
Budget 2025: Jyotiraditya Scindia ने 'किसान, गरीब, महिलाएं और युवा' को क्यों बताया बजट के मुख्य अंश
Topics mentioned in this article