"जानबूझकर पीड़िता को कई किलोमीटर तक घसीटा": कंझावला केस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

अंजलि सिंह की स्कूटी को नए साल के शुरुआती घंटों में एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उसे सुल्तानपुर से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती हुई ले गई थी.

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चार्जशीट में छह चश्मदीद गवाहों के बयानों का हवाला भी दिया गया है.
नई दिल्ली:

कंझावला मामले में रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में चार आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई है. चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के पास पीड़िता को बचाने के लिए पर्याप्त अवसर थे. आरोपियों ने जानबूझकर पीड़ित को कई किलोमीटर तक घसीटा था. चार्जशीट में पुलिस ने कहा अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन ने पीड़ित अंजलि सिंह को बर्बरता पूर्वक मार डाला.

पुलिस चार्जशीट के अनुसार अपराध दो भागों में किया गया था. पहला जब आरोपियों ने पीड़िता को टक्कर मारी और दूसरा जब पीड़िता को कार से कई किलोमीटर तक घसीटा गया. पुलिस के अनुसार घटना स्थल से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर कार को रोका गया. चालक यह देखने के लिए बाहर आया कि क्या पीड़ित अभी भी पहियों के नीचे फंसी हुई है.

चार्जशीट में कहा गया है कि गवाहों की गवाही, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और अन्य सबूतों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय चारों आरोपी कार के अंदर मौजूद थे. अमित खन्ना कार चला रहा था. मनोज मित्तल उसके साथ बैठा था और मिथुन और कृष्ण पीछे की सीट पर बैठे थे.

चार्जशीट में छह चश्मदीद गवाहों के बयानों का हवाला भी दिया गया है. चार्जशीट में पीड़िता का दोस्त, शव के बारे में पुलिस को सूचित करने वाला व्यक्ति, एक ऑटोरिक्शा चालक और एक व्यक्ति के बयान को शामिल किया है.

गौरतलब है कि कंझावला में 20 वर्षीय अंजलि सिंह की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी. जिसके बाद कार अंजलि को सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटते हुई ले गई थी. हादसे में अंजलि सिंह की मौत हो गई थी. ये घटना 1 जनवरी की है.

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