महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को मिली जमानत

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस वी मेटिल पाटिल ने 15,000 रुपये की नकद जमानत पर कालीचरण महाराज की रिहाई का आदेश दिया.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
कालीचरण महाराज को मिली जमानत
ठाणे:

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को ठाणे की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत दे दी.  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस वी मेटिल पाटिल ने 15,000 रुपये की नकद जमानत पर कालीचरण महाराज की रिहाई का आदेश दिया.

कालीचरण को पिछले सप्ताह ठाणे पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गिरफ्तार किया था. महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था. ठाणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कालीचरण महाराज को यहां की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जिसके बाद उसने जमानत के लिए आवेदन किया था.

सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला

अपने आदेश में, मजिस्ट्रेट ने पूर्वी महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले कालीचरण से कहा कि वह पुलिस को अपना आवासीय पता और संपर्क विवरण प्रदान करे और उसके खिलाफ ठाणे शहर के नौपाड़ा थाने में दर्ज मामले में पुलिस को सहयोग करे. कालीचरण के वकील पप्पू श्रीराम मोरवाल और समृद्धि धवन पाटिल ने बताया कि जिन घटनाओं के लिए कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया था, वे रायपुर और पुणे (एक अन्य घटना से संबंधित) में हुई थीं, न कि ठाणे में. इसलिए उसे ठाणे की जेल में नहीं रखा जाना चाहिए.

Advertisement
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Nitish Kumar पर बयान देकर चर्चा में आए Upendra kushwaha ने NDTV पर कही ये बड़ी बात | Exclusive
Topics mentioned in this article