आर्यन खान की बेल में पिता शाहरुख की को-स्‍टार रहीं जूही चावला की अहम भूमिका

जूही कई फिल्‍मों में आर्यन के पिता यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की को-स्‍टार रह चुकी हैं. इन दोनों की जोड़ी ने कई ब्‍लॉकबस्‍टर फिल्‍में दी हैं.

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जूही कई फिल्‍मों में आर्यन के पिता यानी शाहरुख खान की को-स्‍टार रह चुकी हैं
मुंबई:

Mumbai cruise drugs case: शाहरुख खान के साथ कई फिल्‍मों में काम कर चुकीं एक्‍ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla)ने आर्यन खान की आज जेल से रिहाई (Aryan Khan's release from jail) के मामले में महत्‍वपूर्ण रोल निभाई. उन्‍होंने आर्यन  की जमानत ली जिन्‍हें अदालत ने एक लाख रुपये का बेल बांड भरने के लिए कहा था. कोर्ट  के लिए यह प्रक्रिया जरूरी थी ताकि वह रिलीज के पेपर मुंबई के आर्थर रोड जेल में  भेज सके जहां आर्यन ने 22 दिन गुजारे. गौरतलब है कि जूही कई फिल्‍मों में आर्यन के पिता यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की को-स्‍टार रह चुकी हैं. इन दोनों की जोड़ी ने कई ब्‍लॉकबस्‍टर फिल्‍में दी हैं. बाद में ये दोनों आईपीएल टीम कोलकाता नाइटराइर्डस के को-ऑनर बन गए थे. आर्यन खान और जूही चावला की बेटी जाह्ववी हाल ही मेंआईपीएल के प्‍लेयर्स ऑक्‍शन (खिलाड़‍ियों की नीलामी) में साथ नजर आए थे. 

गौरतलब है कि क्रूज़ ड्रग्स केस में बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कल यानी गुरुवार को  आर्यन खान (Aryan Khan gets bail ) को ज़मानत दी है. आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दी है. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा था ‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है.मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा.' आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा. 

कोर्ट के आर्डर में आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें रखी गई हैं. कोर्ट की कंडीशंस में जिक्र है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्‍हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा. बेल आर्डर के अनुसार, उन्‍हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे,  अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्‍तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे. आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्‍लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा. 

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