झारखंड : रामगढ़ से कांग्रेस विधायक को गोलीकांड में पांच साल की कैद, विधायकी खत्म

झारखंड की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 2016 में इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी को बंद कराने के लिए हुए आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में मंगलवार को रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर
हजारीबाग:

झारखंड की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 2016 में इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी को बंद कराने के लिए हुए आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में मंगलवार को रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है.

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है. सरकारी अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बताया कि हजारीबाग की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार ने आज यह सजा सुनाई. अदालत ने आठ दिसंबर को ही विशेष अदालत ने हत्या के प्रयास समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इन सभी को दोषी करार दिया था और जेल भेज दिया था. अदालत ने सभी अपराधियों को आज इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई.

गौरतलब है कि 2016 में रामगढ़ में इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी को बंद कराने के लिए हुए आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और मजिस्ट्रेट एवं पुलिसकर्मियों समेत दर्जन भर अन्य लोग घायल हो गए थे. सरकारी अधिवक्ता बनर्जी ने बताया कि 29 अगस्त, 2016 के इस मामले में अदालत ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को अपना कर्त्तव्य निर्वहन करते समय घायल करने से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के तहत विधायक ममता देवी समेत सभी तेरह अपराधियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई.

Advertisement

उन्होंने बताया कि इसके अलावा अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत दो वर्ष, धारा 332 के तहत दो वर्ष, एवं जान से मारने की कोशिश से जुड़ी धारा 307 के तहत पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी. उन्होंने बताया कि अदालत ने धारा 333 एवं 307 के तहत विधायक पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.

Advertisement

अदालत ने विधायक के एक सहयोगी राजीव जयसवाल को शस्त्र कानून की धारा 27 के तहत अलग से तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया जिसके चलते विधायक समेत सभी अपराधियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Advertisement

इस बीच हजारीबाग में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने अदालत के फैसले के सम्मान की बात करते हुए भी कहा कि आज के फैसले से हजारीबाग में लोगों में भारी गुस्सा है जो किसी न किसी लोकतांत्रिक तरीके से बाहर निकलेगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जायेगी.

Advertisement

ये भी पढ़ें:-

यूक्रेन: यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में "शक्तिशाली विस्फोट"

रूस को उम्मीद, ईरान संग परमाणु समझौते में फिर लौटेगा US, अमेरिकी राजदूत ने बताया क्या है प्राथमिकता

"अमेरिका की तरह "Preemptive Strike" कर सकता है रूस" : परमाणु हमले वाले बयान को पुतिन ने किया और स्पष्ट

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Samajwadi Party के MPZiaur Rahman Burke से Sambhal पर सवाल जवाब | UP News | Metro Nation @ 10