जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अपनी जूनियर के यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस केस की जांच जारी रखी जाए. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अदालत के परमिशन के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं की जानी चाहिए.
जम्म-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं किया गया है, उसे गिरफ्तार करने से उसकी प्रतिष्ठा और सेना में उसके करियर दोनों को नुकसान हो सकता है. अदालत ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के लिए जमानत की कुछ शर्तें भी तय की हैं.
फ्लाइंग ऑफिसर ने अपने सीनियर विंग कमांडर पर लगाया रेप का आरोप, IAF ने शुरू की जांच
अदालत ने आदेश दिया है कि विंग कमांडर को 'अभियोजन पक्ष के गवाहों से किसी भी तरह के संपर्क से बचना होगा. उसे 14 से 16 सितंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच और जब भी बुलाया जाए अदालत में पेश होना होगा.
इस हफ्ते की शुरुआत में बडगाम पुलिस थाने में एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने अपने सीनियर विंग कमांडर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद विंग कमांडर ने अग्रिम जमानत की अपील दायर की थी. आरोपी विंग कमांडर और शिकायतकर्ता फ्लाइंग ऑफिसर दोनों श्रीनगर में तैनात हैं.
अपनी शिकायत में महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने आरोप लगाया कि उनके सीनियर ने उन्हें ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई. फ्लाइंग ऑफिसर ने कहा, "मैंने उन्हें कई बार ऐसा करने से रोका, मैंने सभी तरीके से अपना बचाव भी करने की कोशिश की. आखिरकार मैंने उन्हें पीछे की ओर धक्का दे दिया और वहां से भाग गई. उन्होंने मुझसे कहा शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे, जब उनकी फैमिली बाहर जाएगी."
बाड़मेर में 'बम' बन आबादी पर गिरता प्लेन, जानें कैसे आखिरी सेकंड में लिए पायलट के फैसले ने बचा लिया
फ्लाइंग ऑफिसर ने कहा, "इंटर्नल कमिटी ने अपना काम नहीं किया. हर कोई विंग कमांडर को सपोर्ट कर रहा है. मैंने अंतरिम राहत की मांग की थी. लेकिन मेरी छुट्टियां नामंजूर कर दी गई. मुझे मेरे सीनियर के साथ सोशल इवेंट्स में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. एक तरफ वो मजे कर रहा था. दूसरी तरफ, मुझे हर रोज मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता था."
बाड़मेर में फाइटर जेट मिग-29 क्रैश , देखें हादसे का खौफनाक वीडियो