IPL मैच फिक्सिंग केस : रिटायर्ड IPS की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक, महेंद्र सिंह धोनी को जारी हुआ नोटिस

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ​याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड IPS अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी.

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IPL मैच फिक्सिंग केस : रिटायर्ड IPS की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक, महेंद्र सिंह धोनी को जारी हुआ नोटिस
मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 15 दिन की सजा देने के फैसले पर रोक...
नई दिल्‍ली:

रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी संपत को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आईपीएल में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड IPS अफसर जी संपत को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 15 दिन की सजा देने के फैसले पर रोक लगा दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है.  

दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ​याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड IPS अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी. हालांकि, सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा, जिससे वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकें. 2013 में जी संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस के CID के अफसर थे. उन्होंने 2013 आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी.  

जी संपत पर सट्‌टेबाजों को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था. इसलिए उन्हें केस से हटा दिया गया था. संपत ने इस केस में धोनी का नाम भी शामिल किया था. इस पर धोनी ने जी संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था. धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना ​​याचिका भी दायर की थी. इस याचिका में संपत की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया था.  

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संपत कुमार ने कथित तौर पर दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 IPL में मैच फिक्सिंग पर जस्टिस मुद्गल समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सीलबंद कवर में रखने का फैसला किया और इसे विशेष जांच दल को नहीं सौंपा. वहीं, धोनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि संपत ने कहा था कि सीलबंद लिफाफे को रोकने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद था.

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