इंदौर लॉ कॉलेज विवाद: पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर इनामुर्रहमान को मिली अग्रिम जमानत रहेगी बरकरार, SC से बड़ी राहत

इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर इनामुर्रहमान को मिली अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी. प्रोफेसर इनामुर्रहमान पर विवादित किताबों के लिखने और कॉलेज की लाइब्रेरी में रखने का आरोप है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है, इसलिए...

नई दिल्‍ली. इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर इनामुर्रहमान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है यानि प्रोफेसर इनामुर्रहमान को मिली अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी. प्रोफेसर इनामुर्रहमान पर विवादित किताबों के लिखने और कॉलेज की लाइब्रेरी में रखने का आरोप है. 

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इनामुर्रहमान की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के वकील से पूछा, "इस मामले को लेकर आप सही में गंभीर है, जबकि प्रोफेसर इनामुर्रहमान की किताबों के लिखने और कॉलेज की लाइब्रेरी तब में रखा गया था, जब वो प्रिंसिपल नही थे. ये 2014 कि किताब है, उनकी गिरफ्तारी क्यों करनी है?"

सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है, इसलिए मामले का निपटारा कर रहे हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को गिरफ्तारी से तीन हफ्ते की राहत देते हुए कहा था, अगर हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं दी गई तो हम मामले पर सुनवाई करेंगे. दरअसल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रोफेसर इनामुर्रहमान के खिलाफ इंदौर के भवर कुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. प्रोफेसर पर आरोप है कि उनकी लिखी तीन किताबें राष्‍ट्र विरोधी हैं. 

Featured Video Of The Day
Baba Siddique Murder Case में आरोपी गौरव से पूछताछ में बड़ा खुलासा, हत्या के लिए प्लान B भी था तैयार