देश में कोरोना महामारी (COVID-19) की दूसरी लहर के दौर में कई राज्यों में अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं. कोविड मरीजों के लिए अस्थायी बेड व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से अब अस्पतालों और मेडिकल डिस्पेंसरीज़ के लिए राहत का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) आईटी अधिनियम 1961 की धारा 269ST के प्रयोजन के लिए COVID उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों और चिकित्सा औषधालयों को छूट देता है. 1 अप्रैल से 31 मई, 2021 के दौरान कोरोना मरीज की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए, रोगी और भुगतानकर्ता के PAN या आधार डिटेल मिलने पर यह छूट दी जा रही है.
आयकर विभाग (Income Tax) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'गंभीर कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के प्रावधान के तहत अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं आदि को कोरोना मरीजों के इलाज के एवज में लिए जाने वाले नकद भुगतान दो लाख या उससे अधिक पर राहत प्रदान करता है. मरीज और भुगतानकर्ता के PAN या आधार की डिटेल मिलने के बाद 01.04.2021 से 31.05.2021 की अवधि के लिए यह छूट दी जा रही है.'
बताते चलें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचाई हुई है. पिछले साल के लॉकडाउन से उबर रही अर्थव्यवस्था को दूसरी लहर ने आकर फिर झटका दे दिया. अर्थव्यवस्था की भरपाई दूसरी लहर में प्रभावित हुई है. वित्तवर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के लिए दूसरी लहर ने खतरा पैदा कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को अप्रैल, 2021 के लिए इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अर्थव्यवस्था के दूसरी लहर की चपेट में होने की बात मानी है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने बीते बुधवार मीडिया को संबोधित किया था और कहा था कि RBI को नहीं लगता है कि अप्रैल, 2021 के ग्रोथ अनुमान में इस लहर के चलते कोई ज्यादा विचलन आएगा. उन्होंने कहा था कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए विस्तृत और तेज कदम उठाने की जरूरत है और सेंट्रल बैंक तेजी से बदलती स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
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