आतंकवाद विरोधी कानून UAPA को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानिए क्यों हैं खास?

UAPA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही इसकी व्याख्या भी कर दी. जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने...

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सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को लेकर सभी आशंकाओं का समाधान कर दिया है.

आतंकवाद विरोधी कानून UAPA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमे को मंजूरी देने के लिए 14 दिन की समयसीमा अनिवार्य है न कि विवेकाधीन. इससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में तेजी से कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है. 

विभिन्न उच्च न्यायालयों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं का निपटारा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों के लिए समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य कर दिया. पीठ ने सरकार को यह तीखा संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से निपटने में आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है. समय पर निर्णय लेने की महत्वपूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए पीठ ने कहा: "राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तेजी और तत्परता से काम करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UAPA के तहत निर्धारित समय-सीमा, जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपनी सिफारिश करने के लिए सात दिन की अवधि और रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा आगे सात दिनों की अवधि कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण रखने और आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का एक तरीका है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. 

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी देने के सरकार के फैसले को सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह रिपोर्ट मिलने के एक दिन के भीतर किया गया था. यह ध्यान में रखते हुए कि यूएपीए एक दंडात्मक कानून है, इसे सख्त रूप दिया जाना चाहिए. वैधानिक नियमों के माध्यम से लगाई गई समयसीमा कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है, जो आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आवश्यक स्थिति है. मंजूरी की सिफारिश करने वाले प्राधिकरण और मंजूरी देने वाले प्राधिकरण दोनों द्वारा स्वतंत्र समीक्षा UAPA  की धारा 45 के अनुपालन के आवश्यक पहलू हैं. 

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सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि 2008 के नियम दोनों में स्पष्ट हैं, 'करेगा' शब्द का उपयोग करते हुए दोनों गतिविधियों, यानी सिफारिश करने और मंजूरी देने के लिए एक विशिष्ट समय अवधि भी प्रदान करते हैं...जब 'करेगा' शब्द के उपयोग के साथ एक समयसीमा प्रदान की जाती है और विशेष रूप से जब यह UAPA  जैसे कानून के संदर्भ में होता है, तो इसे महज तकनीकी या औपचारिकता नहीं माना जा सकता है. यह विधायिका की ओर से स्पष्ट इरादे को दर्शाता है. एक बाध्यता लगाई गई है, और उस बाध्यता के अनुपालन के लिए एक समयसीमा प्रदान की गई है. जबकि कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गैरकानूनी गतिविधियों और प्रथाओं पर अंकुश लगाना है और तदनुसार, सरकार के अधिकारियों को उस उद्देश्य के लिए कानून के तहत अनुमत सभी प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को शुरू करने और पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है.

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के हितों की भी रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए. राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तेजी और तत्परता से काम करेगी. सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुछ सीमाएं तय करनी होंगी. ऐसी सीमाओं के बिना, सत्ता बेलगाम लोगों के दायरे में आ जाएगी, जो कहने की जरूरत नहीं कि लोकतांत्रिक समाज के लिए विरोधाभासी है. ऐसे मामलों में समयसीमा, नियंत्रण और संतुलन के आवश्यक पहलू के रूप में काम करती है और निश्चित रूप से, निस्संदेह महत्वपूर्ण है

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