महिला अधिकारी से रेप (Rape) के आरोपी फ्लाइट लेफ्टिनेंट पर कोर्ट मार्शल एक्ट (Court Martial Act) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. तमिलनाडु के कोयंबटूर की एक अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया क्योंकि यह मामला वायुसेना (IAF) को सौंप दिया गया है.
सह-कर्मी फ्लाइट लेफ्टिनेंट पर रेप का आरोप लगाने वाली इंडियन एयर फोर्स की महिला अफसर ने उसकी मेडिकल जांच कर रहे डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जांच के दौरान उसे 'यौन शोषण के ट्रॉमा से दोबारा गुजरना पड़ा.' पीड़िता का आरोप है कि एयरफोर्स के डॉक्टरों ने उसका 2-फिंगर टेस्ट किया, जो कि प्रतिबंधित है और उसके सैक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछा. उन्होंने कहा कि इस सब ने उनके "यौन शोषण के सदमे को फिर से जीवित" कर दिया.
वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने भारतीय वायुसेना के सामने इस मुद्दे को उठाया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने जोर दिया, "...वह बहुत निराश है और भारतीय वायुसेना के डॉक्टरों की ओर से प्रतिबंधित टू-फिंगर टेस्ट कराने के कदम की कड़ी भर्त्सना करता है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. साथ ही, निजता एवं महिला के गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार का भी हनन है."
महिला अफसर ट्रेनिंग के लिए कोयंबटूर के रेडफील्ड स्थित एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में आई थी. महिला ने कहा कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर उसने अंतिम उपाय के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस का कहना है कि महिला अधिकारी ने बताया था कि जिस तरह से उनकी शिकायत पर वायुसेना का रुख था, वह उससे नाखुश थीं, यह कहने के बाद हमने कार्रवाई की.
यह घटना करीब दो हफ्ते पुरानी है. महिला ने बताया था कि वह खेलने के दौरान जख्मी हो गई थीं. फिर उन्होंने सोने से पहले अपने कमरे में कुछ दवाएं लीं. बाद में जब वह उठी तो पता चला कि उसका यौन शोषण किया गया है.
आरोपी फ्लाइट लेफ्टिनेंट को रविवार को गिरफ्तार किया गया था. उनके वकील ने इस आपत्ति जताते हुए कहा था कि "कोयंबटूर पुलिस ने एक वायुसेना अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है.
इस बीच, वायुसेना ने गुरुवार को बयान में कहा, "इंडियन एयरफोर्स पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है और आंतरिक जांच भी कर रहा है. साथ ही कहा कि मामला विचाराधीन है इसलिए अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते."
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