शादी करनी है... नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

विकास यादव 23 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है. उसने इस आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था और कहा था कि उसकी शादी पांच सितंबर को तय हुई है.

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नीतीश कटारा हत्याकांड: न्यायालय ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई
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  • SC ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है.
  • विकास यादव 25 साल की सजा काट रहे हैं और 5 सितंबर को शादी करने जा रहे हैं.
  • नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को दोषी ठहराया गया था
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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में जेल की 25 साल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी. आजीवन कारावास की सजा काट रहे विकास यादव 5 सितंबर को शादी करने जा रहे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यादव की अंतरिम ज़मानत एक हफ़्ते के लिए बढ़ाई दी है. उन्होंने 5 सितंबर को शादी करने के लिए राहत मांगी थी. दूसरी और नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के वकील ने अदालत में दावा किया कि विकास यादव की जुलाई में ही शादी हो चुकी है. हालांकि विकास यादव के वकील ने स्पष्ट किया, "यह सिर्फ़ सगाई का मामला था." बता दें कि इससे पहले विकास यादव ने मां की देखभाल करने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली थी. 

क्या है नीतीश कटारा हत्याकांड

विकास यादव उत्तर प्रदेश के नेता डी. पी. यादव के बेटा हैं. विकास यादव के चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी. विकास यादव और विशाल यादव बहन भारती यादव के साथ कटारा के कथित संबंधों के खिलाफ थे. दरअसल साल 1998 में नीतीश कटारा ने गाजियाबाद के एक कॉलेज में एमबीए के लिए एडमिशन लिया. इसी कॉलेज में उसकी दोस्ती भारती नाम की लड़की से हो गई. भारती डीपी यादव की बेटी थी और काफी संपन्न परिवार से आती थीं. कॉलेज के दिनों में दोनों अच्छे दोस्त थे और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई. ये दोनों एक दूसरे से शादी का प्लान कर रहे थे. हालांकि भारती के भाई विकास और चचेरे भाई विशाल को ये रिश्ता पसंद नहीं था. 

16 फरवरी 2002 को भारती के दोस्त की शादी में नीतीश भी शामिल हुआ था. लेकिन रात करीब 12 बजे के बाद से नीतीश गायब हो गया. उसे विकास यादव और विशाल यादव के साथ आखिरी बार देखा गया था. उसका जला हुआ शव मिला था.

सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पक्षों की ओर से पेश वकीलों को सूचित किया कि मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई के आदेश मिलने के बाद मामले की सुनवाई एक अलग पीठ करेगी. न्यायमूर्ति सिंह के मामले से अलग होने पर यादव की ओर से पेश वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के विवाह की तिथि तय है.

यादव (54) 23 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है. उसने इस आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था कि उसकी शादी पांच सितंबर को तय हुई है और उसे सजा सुनाए जाने के समय उस पर लगाए गए 54 लाख रुपये के जुर्माने का इंतजाम करना है.

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