"मैं अभी भी प्रभारी हूं, हालांकि थोड़े समय के लिए": चीफ जस्टिस ने वकील को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, उनके बाद सीजेआई के पद के लिए अगले उम्मीदवार जस्टिस संजीव खन्ना हैं.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 में पदभार संभाला था और वे अगले महीने सेवानिवृत्त हो जाएंगे.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने गुरुवार को एक वकील को फटकार लगाई. यह तब हुआ जब वकील ने बेंच से कहा कि उसने कोर्ट मास्टर से कोर्ट में लिखे गए आदेश के विवरण के बारे में क्रॉस-चेक किया है. सीजेआई ने कहा कि, "आपने कोर्ट मास्टर से यह पूछने की हिम्मत कैसे की कि मैंने कोर्ट में क्या लिखा? कल आप मेरे घर आएंगे और निजी सचिव से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं. वकीलों ने अपना सारा विवेक खो दिया है या क्या." 

चीफ जस्टिस ने कहा कि वे अभी भी प्रभारी हैं, हालांकि थोड़े समय के लिए. उन्होंने कहा, "ये अजीबोगरीब तरकीबें फिर से न आजमाएं, यह कोर्ट में मेरे आखिरी दिन हैं." उन्होंने आर्बिट्रेशन आर्डर को लेकर हुई बहस के दौरान यह सख्त टिप्पणी की.

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इस शीर्ष कानूनी पद के लिए अगले उम्मीदवार जस्टिस संजीव खन्ना हैं.

Advertisement

'कोर्ट को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते': जानें क्यों मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को लगाई फटकार

अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदालत में शिष्टाचार बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है और अक्सर वकीलों को प्रक्रियाओं को दरकिनार करने और कोर्ट में कठोर आचरण के लिए फटकार लगाई है.

Advertisement

इसका ताजा उदाहरण इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में तब देखने को मिला जब सीजेआई ने पीठ को संबोधित करते हुए एक वकील द्वारा अनौपचारिक 'या' (yeah) के इस्तेमाल की आलोचना की. मुख्य न्यायाधीश ने सख्ती से कहा, "यह कोई कॉफी शॉप नहीं है! यह या..-या.. क्या है. मुझे इस या..-या.. से बहुत एलर्जी है. इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती."

Advertisement

इस साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण चुनावी बॉन्ड केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक वकील को उस समय फटकार लगा दी थी, जब उसने बेंच को संबोधित करते हुए अपनी आवाज ऊंची की थी. उन्होंने कहा था, "मुझ पर चिल्लाओ मत. यह हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग नहीं है, आप कोर्ट में हो. आप एक आवेदन पेश करना चाहते हो, एक आवेदन दाखिल करो. आपको चीफ जस्टिस के रूप में मेरा निर्णय मिल गया है, हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं. अगर आप कोई आवेदन पेश करना चाहते हैं, तो उसे ईमेल पर पेश करें. इस कोर्ट में यही नियम है."

Advertisement

यह भी पढ़ें-

"भारत के किसी भी हिस्से को नहीं कह सकते पाकिस्तान..." जज की टिप्पणी पर बोले सीजेआई चंद्रचूड़

Featured Video Of The Day
सावरकर के सवाल पर क्या उद्धव के रुख से Congress की बढ़ गई मुश्किलें, महाराष्ट्र में टूट सकती है MVA?