12 साल की शादी के बाद हनी सिंह का हुआ तलाक, पत्नी ने लगाया था घरेलू हिंसा का आरोप

हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने हनी सिंह और उसके परिवार पर उसका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा करने का आरोप लगाया था. पिछले साल सितंबर में हनी सिंह ने शालिनी तलवार को 1 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा था.

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हनी सिंह और शालिनी तलवार ने साल 2011 में दिल्ली स्थित एक गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाजों के साथ शादी की.
नई दिल्ली:

रैपर और सिंगर हनी सिंह और शालिनी तलवार का तलाक (Honey Singh-Shalini Talwar Divorce) फाइनल हो गया है. दोनों शादी के 12 साल बाद अलग हुए. दिल्ली के फैमिली कोर्ट (Delhi Family Court) ने मंगलवार को हनी सिंह और शालिनी तलवार के तलाक को मंजूरी दे दी. शालिनी ने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा (Domestic Violence)का आरोप लगाया था. फैमिली कोर्ट ने हनी सिंह और उनकी पत्नी के बीच ढाई साल पुराने मुकदमे को खत्म करते हुए दोनों पक्षों के तलाक को मंजूरी दी.

हनी सिंह की पत्नी ने कहा था कि वह डर में जी रही थीं. क्योंकि हनी सिंह और उसके परिवार ने उस पर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा की थी. पिछले साल सितंबर में हनी सिंह ने शालिनी तलवार को 1 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा था.

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स्कूल के समय से रिलेशन में थे
शालिनी तलवार, हनी सिंह की स्कूल के समय से गर्लफ्रेंड थीं. दोनों ने दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की. यहीं से दोनों का इश्क परवान चढ़ा. हनी सिंह शालिनी से पहली नजर में ही प्यार कर बैठे थे. स्कूल के दिनों से ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया.

गुपचुप तरीके से की थी शादी
हनी सिंह और शालिनी तलवार ने साल 2011 में दिल्ली स्थित एक गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाजों के साथ शादी की. दोनों परिवारों की मौजूदगी में गुपचुप तरीके से यह शादी हुई, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी. शादी के तीन साल बाद दोनों के बीच अफेयर की खबरें बाहर आईं. हनी सिंह ने एक रिएलिटी शो के दौरान शालिनी से अपनी शादी की बात बताई, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया.

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तलाक की शर्ते सीलबंद लिफाफे में
कोर्ट ने तलाक को मंजूरी देने से पहले हनी सिंह से पूछा कि क्या वह अब भी अपनी पत्नी के साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं? इसपर हनी सिंह ने जवाब दिया, "अब साथ रहने या साथ रहने की कोशिश करने का कोई और मौका नहीं है." कोर्ट ने दोनों पक्षों के समझौते पर पहुंचने के बाद आरोप वापस ले लिया. मामले के निपटारे की शर्तें सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी. 

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