हिमंत बिस्वा सरमा मानहानि मामला : असम की अदालत ने मनीष सिसोदिया को भेजा समन

सिसोदिया ने चार जून को कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी और सरमा की पत्नी व बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए.

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हिमंत सरमा के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान देने के लिए सिसोदिया को समन जारी किया. (फाइल)
गुवाहाटी:

असम (Assam) की एक अदालत ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की ओर से दायर मानहानि मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को मंगलवार को समन जारी कर 29 सितंबर को पेश होने के लिए कहा. कामरूप की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनमी सरमा ने हिमंत सरमा के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने के लिए सिसोदिया को समन जारी किया.

सिसोदिया ने चार जून को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया में आईं खबरों का जिक्र करते हुए कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी और सरमा की पत्नी व बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए.

असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने 21 जून को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था.

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