'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.

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कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश.
नई दिल्ली:

कांग्रेस ने हिजाब मामले में उच्चतम न्यायालय का खंडित फैसला आने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा' के जरिये आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री से ‘‘हिसाब'' मांगना जारी रखेगी.

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ' 'हिजाब' मामले पर उच्चतम न्यायालय के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि यह मामला आगे भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करता रहेगा.'

उन्होंने कहा, 'इस बीच 'भारत जोड़ो यात्रा' बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री से हिसाब मांगना जारी रखेगी.''

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उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया. 
न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘इस मामले में अलग-अलग मत हैं.'

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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