मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन बरामदगी : एनआईए अदालत ने महिला की जमानत याचिका खारिज की

राजस्व खुफिया निदेशालय ने सितंबर में गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया था, 2988.2 किलोग्राम हेरोइन के आयात में शामिल होने का आरोप

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सितंबर में 2988.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी (फाइल फोटो).
अहमदाबाद:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की एक विशेष अदालत ने मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन तस्करी से जुडे मामले में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने इस साल सितंबर में गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से इस महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया था. महिला और उसके पति पर 2988.2 किलोग्राम हेरोइन के आयात में शामिल होने का आरोप है.

विशेष न्यायाधीश शुभदा बक्शी की अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि चेन्नई स्थित आशी ट्रेडिंग कंपनी की सह-मालिक वैशाली गोविंदराजू की इस मामले में संलिप्तता थी. अदालत ने कहा कि वैशाली करीब 21,000 करोड़ रुपये की हेरोइन के आयात में शामिल पाई गई थीं और ऐसे में जमानत देने से इस मामले की जांच की प्रक्रिया बाधित होगी.

वैशाली की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए के विशेष लोक अभियोजक अमित नायर ने अदालत को बताया कि एजेंसी मादक पदार्थों की एक अन्य खेप की भी जांच कर रही है जिसे इसी तरह भारत लाई गई थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
'I Love Muhammad' पर बवाल जारी, CM Yogi का Action शुरू | Syed Suhail | Bharat Ki Baat Batata Hoon
Topics mentioned in this article