मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत कोर्ट में सुनवाई जारी

राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार की एक रैली में 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, इसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी.
सूरत (गुजरात):

मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की अर्जी पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी. राहुल गांधी ने सजा पर रोक की याचिका दाखिल की है. इस मामले पर अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था.

याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने सेशंस कोर्ट में दाख़िल अपने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो अपील के वक़्त बड़े नेताओं के साथ आए थे.

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दो अपील की है, जिसमें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है. वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने दो साल की सजा को रद्द करने की भी अपील की है.  

राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने दोषी ठहराया था. अब इसी फैसले को राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी.  

"राहुल गांधी अपील करने जा रहे या CMs के साथ जाकर अदालत को प्रभावित करने..." : रविशंकर प्रसाद

इधर इसी तरह के एक मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है. बिहार में ये मामला बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था.

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार की एक रैली में 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी.

Advertisement

ये भी पढ़ें:

राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' केस में मिली जमानत, जानें- याचिका में क्‍या की गई थी मांग?

राहुल गांधी के समर्थन में सूरत जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को गुजरात पुलिस ने रोका: कांग्रेस नेता

Featured Video Of The Day
Ukraine President Zelensky का बड़ा बयान: 'शांति के लिए पद छोड़ सकता हूं, लेकिन' | Russia Ukraine War
Topics mentioned in this article