मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत कोर्ट में सुनवाई जारी

राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार की एक रैली में 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, इसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी.

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राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी.
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  • राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई
  • राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर याचिका
  • पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर दर्ज कराया था मानहानि का केस
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सूरत (गुजरात):

मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की अर्जी पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी. राहुल गांधी ने सजा पर रोक की याचिका दाखिल की है. इस मामले पर अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था.

याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने सेशंस कोर्ट में दाख़िल अपने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो अपील के वक़्त बड़े नेताओं के साथ आए थे.

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दो अपील की है, जिसमें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है. वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने दो साल की सजा को रद्द करने की भी अपील की है.  

राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने दोषी ठहराया था. अब इसी फैसले को राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी.  

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इधर इसी तरह के एक मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है. बिहार में ये मामला बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था.

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार की एक रैली में 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी.

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