बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रदूषण मामले पर सुनवाई, मुंबई में निर्माण पर फिलहाल रोक नहीं

नगर पालिका ने प्रदूषण के संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसके साथ ही सभी जानकारी नगर पालिका की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी.

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बॉम्बे हाईकोर्ट.
नई दिल्ली:

बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुंबई में निर्माण पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी. निर्माण कार्य का मलबा ले जाने वाले ट्रकों पर 19 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यानि निर्माण सामग्री लाने की अनुमति है, लेकिन मलबा परिवहन पर 19 नवंबर तक पूरी रोक रहेगी.

वहीं मुंबई समेत आसपास के इलाकों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है. अब रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी. इसके पहले अनुमति शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक थी.

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साथ ही कोर्ट ने AQI पर काम करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया है. जिसमें नीरी (NEERI), आईआईटी बॉम्बे से एक विषय विशेषज्ञ और एक सेवानिवृत्त प्रधान सचिव को नियुक्त करने के निर्देश भी शामिल हैं. कमेटी बीएमसी की दैनिक रिपोर्ट पर काम करेगी और हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी जो कोर्ट को सौंपी जाएगी. AQI को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को और अधिक प्रभावी प्रयासों की जरूरत है.

नगर पालिका ने इस संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसके साथ ही सभी जानकारी नगर पालिका की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी.

अदालत ने कहा कि इस संबंध में एमएमआर क्षेत्र की अन्य नगर पालिकाओं को भी अपना डेटा अपडेट करना चाहिए. प्रशासन को मुंबई में AQI संवेदनशील जगहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सुमोटो याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.

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