पंजाब में नकली और जहरीली शराब की बिक्री के मामले पर SC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा स्टेटस रिपोर्ट

पंजाब सरकार ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को ये कह दिया गया है कि राज्य भर में कोई भी अवैध शराब भट्ठी या कारोबार चलता पाया गया तो स्थानीय पुलिस को इसका जिम्मेदार माना जाएगा.

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नई दिल्ली:

पंजाब में नकली और जहरीली शराब की बिक्री के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले पर सरकार पूरी गंभीरता से जांच कार्य में जुटी हुई है. हमने इस केस में हलफनामा भी दाखिल किया है इसमें शराब की भट्ठियों और नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दिया गया है.

पंजाब सरकार ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को ये भी कह दिया गया है कि राज्य भर में कोई भी अवैध शराब भट्ठी या कारोबार चलता पाया गया तो स्थानीय पुलिस को इसका जिम्मेदार माना जाएगा. सरकारी महकमे इस बाबत जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं. हालांकि याचिकाकर्ता ने यह सवाल भी उठाया कि पंजाब सरकार ने अपने हलफनामे में शराब मिलने की बात तो कही है लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वह शराब कारखाने किसके थे या किसकी शह पर चल रहे थे. पर्दे के पीछे से गोरखधंधा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या किया है?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय करते हुए पंजाब सरकार से इस मामले में अब तक की की गई कार्रवाई की सारणी बद्ध स्टेटस रिपोर्ट के साथ साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है.
 

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