शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने-सामने, कोर्ट में हुई जबरदस्त बहस

शिवसेना के दोनों धड़ों ने शिवाजी पार्क में रैली के लिए आवेदन किया है. दोनों गुटों के लिए यह दावा करने के लिए आधार प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है कि वे असली शिवसेना हैं. इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हई.

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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र में की सियासत में यह सस्पेंस बना हुआ है कि दशहरा मेले के अवसर पर शिवाजी पार्क में भीड़ को कौन संबोधित करेगा. उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? अब शिवाजी पार्क में दशहरा रैली विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट में सुनवाई हुई.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दहशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे. कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया है.

शिवसेना(ठाकरे गुट) की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट एसपी चिनॉय ने कहा, "शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क मे दशहरा रैली का आयोजन करता आया है. सिर्फ कोरोना काल मे दशहरा मेला का आयोजन नहीं किया गया था. अब कोविड के बाद सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे है. ऐसे मे इस साल 2022 में शिवसेना की ओर दशहरा मेला आयोजित करने के लिए इजाजत दी जाए. 

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शिंदे गुट का कहना है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं. ठाकरे गुट का दावा भ्रामक व गलत तथ्यों पर आधारित है. वहीं, ठाकरे गुट ने परंपरागत रैली शिवाजी पार्क में ही करने की इजाजत देने की मांग की है. शिंदे गुट के वकील मिलिंद साल्वे ने कहा, " शिवाजीपार्क एक खेलने का मैदान है और साइलेंट जोन मे आता है. साल 2016 का GR है, जिसमे कहा गया है की दशहरा मेला के लिए शिवाजी पार्क में इजाजत है, लेकिन उसी GR मे यह भी कहा गया है कि अगर कोई लॉ एंड ऑडर की समस्या होगी तो वहां कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है."

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शिंदे गुट के वकील मिलिंद साल्वे ने कहा, "पुलिस ने इस मामले मे अपनी रिपोर्ट देती है कि कोई आयोजन वहां होगा तो लॉ एंड ऑडर उन्हें संभालना होता है. ऐसे में अब जब दो गुट आमने सामने है, तब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इजाजत देने से मना कर दिया और पुलिस के उसी रिपोर्ट के आधार पर दोनों गुटों को इजाजत नहीं मिली."

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शिंदे गुट के वकील ने कहा, "GR 2016 में साफ साफ लिखा है कि कौन कौन से कार्यक्रम शिवाजी पार्क मे किए जा सकते है. उसमे 26 जनवरी, 15 अगस्त, बाल दिवस, अम्बेडकर पुण्यतिथि, गणेश उत्सव के 3 दिन. ये सब कार्यक्रम पार्क मे किए जा सकते है. इसमें कही नहीं लिखा है कि दशहरा मेला को इस पार्क इजाजत है."

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