हरियाणा : अदालत ने नाबालिग से रेप के दो दोषियों को 27 साल की सजा सुनाई

हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने दोषियों पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, वर्ष 2019 में पीड़ित नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी

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प्रतीकात्मक फोटो.
भिवानी:

हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 27-27 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. अदालत ने धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष की सजा व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 20 वर्ष की सजा दी.

इस मामले में थाना लोहारू में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.

मामले के अनुसार, वर्ष 2019 में पीड़ित नाबालिग ने थाना लोहारू पुलिस के पास आरोपितों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की शिकायत दर्ज करवाई थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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