स्वतंत्र समिति से हो जांच, सिर्फ ट्रांसफर से बात नहीं बनेगी: जज कैश मामले पर NDTV से बोले हरीश साल्वे

सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि जज वर्मा का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही आंतरिक जांच से संबंधित नहीं है.

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नई दिल्ली:

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने खुद को कॉलेजियम सिस्टम का 'कट्टर आलोचक' बताते हुए  कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने जैसे मामलों से निपटने के लिए कॉलेजियम सक्षम नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायाधीश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर रोक दिया जाना चाहिए.

हरीश साल्वे ने एनडीटीवी से कहा कि दिल्ली अग्निशमन प्रमुख ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यायाधीश के बंगले से नकदी बरामद नहीं हुई है, जिससे एक अजीब और संदिग्ध स्थिति पैदा हो गई है.

14 मार्च को होली के दिन आग लगने की सूचना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर से 15 करोड़ रुपये बरामद होने की शुक्रवार को रिपोर्ट सामने आने के बाद, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि आवास पर अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली.

सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि जज वर्मा का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही आंतरिक जांच से संबंधित नहीं है. इसमें कहा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

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यह पूछे जाने पर कि यह रिकवरी, भारत में न्यायिक जवाबदेही की स्थिति के बारे में क्या संकेत देती है, साल्वे ने कहा, "मैं यह मानकर चल रहा था कि रिकवरी हुई है. लेकिन दिल्ली अग्निशमन प्रमुख ने कहा है कि कोई रिकवरी नहीं हुई है. यह अब बहुत ही अजीब स्थिति है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जज के लिए ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं और जांच के आदेश दिए हैं, और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि कोई रिकवरी नहीं हुई है. अगर कोई रिकवरी नहीं हुई है, तो जांच किस बारे में है?"

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उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का गंभीर आरोप गलत तरीके से लगाया जा रहा है, तो यह बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है और अगर आरोप सच है, तो यह फिर से बहुत गंभीर मामला है."

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वरिष्ठ वकील ने कहा कि स्थिति अब विवादास्पद और बेहद चिंताजनक होती जा रही है. साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जांच का आदेश देना चाहिए कि क्या कोई वसूली हुई है, और अगर नहीं हुई है, तो वे लोग कौन हैं जिन्होंने ये आरोप गढ़े हैं.

उन्होंने कहा, "मेरे व्यक्तिगत विचार में, किसी भी स्थिति में, अब उनका तबादला रोक दिया जाना चाहिए. क्योंकि अगर उन्हें (न्यायमूर्ति वर्मा को) इस वजह से नहीं बल्कि अन्य प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो दोनों मुद्दे आपस में जुड़ गए हैं. अगर उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं, तो उनका तबादला करना, उनके साथ बहुत अन्याय है और अगर ये आरोप सच हैं, तो तबादला बहुत कम कार्रवाई है."

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