हापुड़ लाठीचार्ज : उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता 13 और 14 सितंबर को भी रहेंगे हड़ताल पर

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. 

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बार काउंसिल के सदस्यों की आपात बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. (फाइल)
प्रयागराज :

हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहकर आक्रोश प्रकट कर रहे अधिवक्ताओं ने 13 और 14 सितंबर को भी हड़ताल पर रहने का निर्णय किया है. राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल), उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, शासन, प्रशासन द्वारा बार काउंसिल और अधिवक्ताओं की मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसको लेकर बार काउंसिल के सदस्यों की आपात बैठक मंगलवार की रात हुई. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि दिनांक 13 और 14 सितंबर, 2023 को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे जिसमें 13 सितंबर को जिला बार संघ, तहसील बार संघ अपना मांग पत्र जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को देंगे. 

वहीं, 14 सितंबर को अधिवक्ता शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का पुतला न्यायालय परिसर में फूकेंगे. बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि 17 सितंबर को बार काउंसिल के परिसर में प्रदेश के समस्त बार संघों के अध्यक्षों या मंत्री का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष या मंत्री अपना लिखित कथन लेकर आएंगे और सम्मेलन में किए गए निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी. 

इस बीच, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. 

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एसोसिएशन के संयुक्त सचिव (प्रशासन) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बुधवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक, एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि अधिवक्ता बुधवार 13 सितंबर को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. 

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विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय किया गया कि यदि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निर्णय के विरुद्ध जाकर कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. 

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एसोसिएशन के मुताबिक, चूंकि शासन द्वारा हापुड़ घटना पर आज की तिथि तक कोई निर्णय नहीं किया गया, इससे प्रदेश के अधिवक्ताओं में काफी रोष व्याप्त है. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि शासन के खिलाफ विरोध जारी रखा जाएगा. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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