हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे स्टेशन से सटी हुई जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को अपना फैसला सुना सकता है, जिसके चलते बनभूलपुरा में हलचल है. इलाके में पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है. जिन लोगों के मकान अतिक्रमण के जद में है वो सुप्रीम कोर्ट से रहम की दुआ कर रहे हैं.
देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी उत्तराखंड की निगाह
क्या हल्द्वानी के बनभूलपुरा की 30.04 हेक्टेयर जमीन से हटेगा अतिक्रमण? क्या 4,365 अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट? रेलवे ने अपने क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जो बनभूलपुरा के इस इलाके के लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं. प्रशासन की भी टेंशन बढ़ी हुई है. लिहाजा पुलिस ने भी फ्लैग मार्च कर अपनी तैयारी का नमूना पेश किया है.
दूसरी तरफ इस इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश
दरअसल हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आस-पास की 30 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश साल 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट दे चुका है, जिसके खिलाफ बनभूलपुरा में रेलवे पटरी से सटे हुए इंदिरा नगर, ढ़ोलकबस्ती, लाइन नंबर और ठोकर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह है.














