कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध के बाद एक और बड़ा विवाद खड़ा होता दिख रहा है, सत्तारूढ़ भाजपा के एक नेता विधानसभा चुनाव से एक साल पहले हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक की योजना बना रहे हैं. सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले पर हंगामे के आसार हैं. कांग्रेस बिल का विरोध करने के लिए तैयार है.
राज्य सरकार का कहना है कि अभी यह तय करना बाकी है कि वह बिल वापस करेगी या नहीं. समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हवाले से कहा गया है, "देखते हैं कि यह कब आता है. निजी सदस्य विधेयक की अपनी स्थिति है. हम देखेंगे कि यह क्या है."
विधानसभा के ऊपरी सदन के सदस्य, भाजपा के रवि कुमार, जो निजी तौर पर विधेयक पेश कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि हलाल प्रमाणीकरण मुस्लिम निकायों द्वारा किया जाता है जो "प्रमाणन के लिए भारी शुल्क लेते हैं" और इससे भारी मुनाफा कमा रहे हैं.
यह कहते हुए कि इन मुस्लिम निकायों की "पहचान और स्थिति" स्पष्ट नहीं है, बिल का प्रस्ताव है कि "हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाए, जब तक कि मान्यता प्राप्त प्राधिकरण नियुक्त न हो जाए."
रिपोर्टों में कहा गया है कि राज्य भाजपा के महासचिव रवि कुमार ने पहले इस मुद्दे पर राज्यपाल थावर चंद गहलोत को लिखा था. अब उन्होंने विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी है, ताकि किसी भी निजी व्यक्ति या संगठन को खाद्य पदार्थों का प्रमाणन जारी करने से रोका जा सके.
पीटीआई ने बताया, पत्र में दावा किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डालेगा और इसके बजाय, राज्य के खजाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व लाएगा.
हलाल मांस पर विवाद, जहां इस्लामिक धार्मिक विनिर्देशों के अनुसार जानवरों का वध किया जाता है. इस साल की शुरुआत में एक भाजपा नेता ने इसे "आर्थिक जिहाद" कहा था. कई दक्षिणपंथी संगठनों ने नवरात्रि और उगादी त्योहारों के दौरान हलाल मांस परोसने वाले भोजनालयों के बहिष्कार का भी आह्वान किया था.
दीवाली से पहले, कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने केएफसी और मैकडॉनल्ड्स जैसे बहुराष्ट्रीय खाद्य श्रृंखला आउटलेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें मांग की गई थी कि उन्हें गैर-मुसलमानों को हलाल प्रमाणित मांस नहीं देना चाहिए.
कांग्रेस ने दावा किया है कि हलाल पर प्रतिबंध उनके कुशासन और राज्य में वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा की चाल है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे.
कर्नाटक इस साल की शुरुआत में अशांति से गुजरा जब राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं द्वारा हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया. हाईकोर्ट ने बैन को बरकरार रखा था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था.
अक्टूबर में, शीर्ष अदालत ने एक खंडित फैसला सुनाया, जिसमें एक न्यायाधीश ने कहा कि राज्य स्कूलों में वर्दी लागू करने के लिए अधिकृत है और दूसरे ने हिजाब को पसंद का मामला बताया.