ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामला: मस्जिद पक्ष से 2 नया वकालतनामा दाखिल, 22 सितंबर को अगली सुनवाई

आज मस्जिद पक्ष की तरफ से दो नए वकील का वकालतनामा लगाया गया और 10 दिन का समय और मांगा गया, जिस पर अदालत में ज्यादा समय देने से इनकार कर दिया और रिज्वाइंडर दाखिल करने की डेट 22 अगस्त लगाई है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
वाराणसी:

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी के जिला अदालत में दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मामले में अब अगली तारीख 22 सितंबर है. मस्जिद पक्ष के मुख्य वकील की मृत्यु के बाद दो नए वकील का वकालतनामा दाखिल हुआ. 10 दिन के समय मांग की जगह अदालत ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया है.

वाराणसी के जिला अदालत में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में, दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मामले में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद, पहले मस्जिद पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील दी. उस दलील के उत्तर में हिंदू पक्ष ने अपना मत रखा. उसके बाद मस्जिद पक्ष के वकील हिंदू पक्ष के वकील के दिए गए तर्कों का जवाब दे रहे हैं.

इस बीच अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के मुख्य वकील अभय नाथ यादव का आकस्मिक देहांत हो गया. उसके बाद मस्जिद पक्ष के लोगों ने अदालत से समय मांगा था, जिसकी तारीख आज मुकर्रर हुई. आज मस्जिद पक्ष की तरफ से दो नए वकील का वकालतनामा लगाया गया और 10 दिन का समय और मांगा गया, जिस पर अदालत में ज्यादा समय देने से इनकार कर दिया और रिज्वाइंडर दाखिल करने की डेट 22 अगस्त लगाई है.
 

Featured Video Of The Day
NDTV Best Of Election Carnival में देखिए जनता के सवाल पर नेता जी के जवाब