वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वादी संख्या एक राखी सिंह की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा का अधिकार ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गयी थी. साथ ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर निषेध लगाने की बात भी कही गई थी. इस पर अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद. कमेटी की तरफ से 7/11 के तहत यह कहा गया था कि यह मामला सुनने योग्य नहीं है.
यह मामले सुनने योग्य है या नहीं अब इसकी अगली तारीख 8 नवंबर लगाई गई है उस दिन इस मामले में आर्डर आ सकता है. गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने रूल 1/10 के तहत पक्षकार बनने के लिए दायर याचिका में बची तीन याचिका निरस्त कर दी थी. इस मामले में 82ग के तहत दायर एप्लीकेशन में सुनवाई की अगली डेट 2 नवंबर लगायी गयी थी. इस एप्लीकेशन में कमीशन सर्वे के दौरान जो बेसमेंट में दीवार है और जहां सर्वे नहीं हो पाया था, वहां दीवार हटाकर सर्वे कराने के साथ मिली अवशेषों की भी जांच की बात है.
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