ज्ञानवापी परिसर हिन्दू पक्ष को सौंपने की मांग वाली याचिका के मेरिट पर पर टली सुनवाई, अब 8 नवबंर को होगी बहस

वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वादी संख्या एक राखी सिंह की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा का अधिकार ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गयी थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वादी संख्या एक राखी सिंह की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा का अधिकार ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गयी थी. साथ ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर निषेध लगाने की बात भी कही गई थी. इस पर अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद. कमेटी की तरफ से  7/11 के तहत यह कहा गया था कि यह मामला सुनने योग्य नहीं है.

यह मामले सुनने योग्य है या नहीं अब इसकी अगली तारीख  8 नवंबर लगाई गई है उस दिन इस मामले में आर्डर आ सकता है. गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने रूल 1/10 के तहत पक्षकार बनने के लिए दायर याचिका में बची तीन याचिका निरस्त कर दी थी. इस मामले में 82ग के तहत दायर एप्लीकेशन में सुनवाई की अगली डेट 2 नवंबर लगायी गयी थी. इस एप्लीकेशन में कमीशन सर्वे के दौरान जो बेसमेंट में दीवार है और जहां सर्वे नहीं हो पाया था, वहां दीवार हटाकर सर्वे कराने के साथ मिली अवशेषों की भी जांच की बात है. 

ये भी पढ़ें- 

हेट स्पीच केस में सपा के दिग्गज नेता आजम खान दोषी करार

Featured Video Of The Day
Ram Navami 2025: देशभर में राम नवमी की धूम, Sambhal, Ram Mandir और Kalkaji में भक्तों तांता
Topics mentioned in this article