ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस: कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई पूरी, 14 अक्टूबर को फैसला

अदालत ने हिंदू पक्ष से जानकारी मांगी थी, कि कार्बन डेटिंग की मांग मूल वाद से सम्बद्ध है कि नहीं, और क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिये आयोग जारी कर सकता है.

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नई दिल्ली:

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में कार्बन डेटिंग को लेकर जो एप्लीकेशन दायर की गई थी, उसमें सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत अब 14 तारीख को आर्डर सुनाएगी. ज्ञानवापी मस्जिद के श्रृंगार गौरी मंदिर में नित्य दर्शन पूजन को लेकर एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें अदालत की तरफ से कमीशन सर्वे नियुक्त हुआ था. उस कमीशन सर्वे के दौरान वजू खाने में जो आकृति मिली थी, उसे हिंदू पक्ष अपना शिवलिंग बता रहे थे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया.

इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से वादी संख्या 2 से 5 ने इस तथ्य को साफ करने के लिए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन डाली थी. इस मामले में हिंदू पक्ष दो भागों में बंट गया था. हिंदू पक्ष के दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी दलील दी और मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलील पूरी कर दी थी, जिसके बाद अदालत ने 7 तारीख को ऑर्डर सुनाने की डेट लगाई थी.

लेकिन 7 तारीख को अदालत ने हिंदू पक्ष के वादी संख्या 2 से 5 के वकील विष्णु जैन से कुछ और जानकारी मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि कार्बन डेटिंग की मांग मूल वाद से सम्बद्ध है कि नहीं, दूसरा- क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिये आयोग जारी कर सकता है. इस पर विष्णु जैन ने अपनी बात रखी.

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उनके इस बात पर अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि आज हम तैयारी से नहीं आए थे. हम लोग ऑर्डर सुनने आए थे, लेकिन अगर अब यह एक बात सामने आई है तो हमें समय दिया जाए और हम भी इसका जवाब देंगे. अदालत ने उन्हें 11 तारीख का समय दिया था. 11 तारीख को उनकी भी दलील पूरी हो गई.

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उसके बाद अदालत ने 14 अक्टूबर को इस मामले में ऑर्डर देने की बात कही है. अदालत दोपहर 2 बजे के बाद 14 अक्टूबर को अपना आर्डर सुना सकती है.

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