ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुस्लिम पक्ष ने साधी चुप्पी, सवालों का नहीं दिया जवाब

बैठक के बाद मुस्लिम पक्ष ने चुप्पी साध ली है. बैठक से निकलने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मीडिया से किसी तरीके से बात करने का इनकार किया. वे पुलिस का इंतजार करते दिखे.

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ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो)
वाराणसी:

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के विवाद में सुनवाई करते हुए गुरुवार को लोअर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने सर्वे के लिए चुने गए कमिश्नर को बदलने के लिए लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया. साथ ही ये भी कहा कि सुबह आठ से बारह बजे तक सर्वे का काम चलेगा. इधर, कोर्ट के इस फैसले के बाद वाराणसी के अपर पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में पुलिस के अधिकारी, वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकील की एक बैठक हुई. बैठक में ये तय करने के लिए बुलाई गई थी कि सर्वे की कार्यवाही को कैसे शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके. 

पुलिस का इंतजार करते दिखे

बता दें कि यह कवायद अदालत के उस आदेश के बाद हुआ, जिसमें सर्वे करने के लिए प्रशासन को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है. लिहाजा पहले ही बैठक कर सभी बातों को सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है . इधर, बैठक के बाद मुस्लिम पक्ष ने चुप्पी साध ली है. बैठक से निकलने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मीडिया से किसी तरीके से बात करने का इनकार किया. वे पुलिस का इंतजार करते दिखे. गौरतलब है कि विवादों के बीच बनारस में आज निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचेंगे.

दूसरी मस्जिद गंवाना नहीं चाहते: ओवैसी

गौरतलब है कि पूरे मामले में कोर्ट के फैसले के बाद विवाद शुरू हो गया है. कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, "निचली अदालत का आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन है. यह बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है." इसके बाद ओवैसी ने कहा कि वह बाबरी मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद गंवाना नहीं चाहते.

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