ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच शिवलिंग संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर 11 नवंबर को दोपहर तीन बजे सुनवाई करेगी. हिन्दू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा कि शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही है, जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 7/11 में निचली अदालत ने क्या आदेश दिया. विष्णु ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और याचिका को सुनवाई योग्य माना था. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संरक्षण को लेकर नई बेंच बनानी होगी. कल दोपहर तीन बजे नई बेंच मामले पर सुनवाई करेगी.
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पूजा-अर्चना की अनुमति पर 14 नवंबर को सुनवाई
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की अनुमति देने और परिसर में मुसलमानों के प्रवेश निषेध का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका की पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत 14 नवंबर को फैसला सुनायेगी. इससे पहले, अदालत द्वारा इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाये जाने की सम्भावना थी. लेकिन गुरु नानक जयंती की छुट्टी होने की वजह से इसे 14 नवंबर तक के लिये टाल दिया गया था. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया था कि अदालत के न्यायाधीश के छुट्टी पर होने की वजह से अब फैसला 14 नवंबर को सुनाया जाएगा.