गुरुग्राम में महिला वकील से बलात्कार के आरोप में सरकारी अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज

महिला वकील ने एडीए के खिलाफ एक शिकायत दायर कर बलात्कार का आरोप लगाया है. पुलिस ने बताया कि एडीए हिमांशु यादव ने भी महिला पर यह आरोप लगाया है कि वह बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 10 लाख रुपये वसूल करने की कोशिश कर रही है.

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प्रतीकात्मक
गुरुग्राम (हरियाणा):

गुरुग्राम (Gurugram) के एक होटल में एक महिला वकील को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार करने को लेकर एक सहायक जिला अटार्नी (एडीए) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि एडीए हिमांशु यादव ने भी महिला पर यह आरोप लगाया है कि वह बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 10 लाख रुपये वसूल करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने बताया कि दोनों के द्वारा एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके (दोनों के) खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

एडीए द्वारा दायर शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता फोन पर उन्हें कई दिनों से परेशान कर रही थी और दोस्त बनने के लिए मजबूर कर रही थी. जब उन्होंने मना कर दिया तो उसने बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. 

पुलिस के मुताबिक, एडीए ने अपनी शिकायत में कहा है, ‘‘कुछ दिनों बाद, उसने झूठे मामले में मुझे फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी और 10 लाख रुपये की मांग की. उसने मेरी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की.''

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सदर पुलिस थाना के प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि शिकायत के बाद महिला वकील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 389 (वसूली के लिए धमकी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया.

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इस बीच, महिला वकील ने भी एडीए के खिलाफ एक शिकायत दायर कर बलात्कार का आरोप लगाया है.

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि एडीए ने एक मामले के सिलसिले में उन्हें 11 अगस्त को सेक्टर 15 स्थित एक स्थान पर मुवक्किल से मिलने के लिए बुलाया था और होटल के एक कमरे में ले गया. उन्होंने शिकायत में कहा है कि एडीए ने कमरे में उन्हें पीने के लिए पानी दिया, जिसके बाद वह अचेत हो गई.

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पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार, कुछ देर बाद महिला ने होश आने पर खुद को निर्वस्त्र पाया और महसूस किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है.

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महिला ने कहा, ‘‘उसने मुझे यह कह कर धमकी दी कि उसने मेरी तस्वीरें खींच ली हैं और यदि में शिकायत दायर करूंगी तो वह उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा.''

शिकायत के बाद, एडीए के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(बलात्कार) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सिविल लाइंस थाना के प्रभारी, निरीक्षक पंकज कुमार ने कहा, ‘‘हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.''

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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